भिण्ड, 12 जून। न्यायालय सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अदालत ने मोबाइल के रिचार्ज के रुपए मांगने पर हुए विवाद पर शनि बाल्मीकि की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त रामू पुत्र आसाराम बाल्मीकि निवासी सावित्री नगर भिण्ड को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 25/27 आम्र्स एक्ट में क्रमश दो एवं तीन वर्ष की सजा एवं कुल तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने की।
लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 17 जुलाई 2022 को शाम 5:30 बजे सनी बाल्मिक सावित्री नगर भिण्ड में अपनी मोबाइल की दुकान पर बैठा था, तभी मोहल्ले का रामू बाल्मिक आया और आते ही गाली देकर बोला कि तू बहुत उधारी मांगता है, आज सारी उधारी खत्म कर देता हूं, आरोपी ने कट्टा निकालकर जान से मारने की नियत से सनी बाल्मिक पर फायर किया, जिससे सनी के सिर में गोली लगी और वह वहीं गिर गया। मौके पर केतन, सुनील, भोला, निंदा बाल्मिक तथा कौशलेन्द्र सिंह परमार उपस्थित थे। कौशलेन्द्र ने आरोपी को पकडऩा चाहा तो आरोपी ने उन लोगों को तरफ कट्टा तान दिया और पैदल गली की तरफ भाग गया। कौशलेन्द्र भागकर सनी बाल्मीकि के घर गया और कार लेकर मौके पर पहुंचा। मौके पर सनी के भाई मनीष एवं पत्नी आशा पहुंचे गए थे। घायल सनी को उठाकर गाड़ी से जिला अस्पताल भिण्ड लेकर पहुंचे, जहां से उसे गंभीर हालत होने से ग्वालियर अस्पताल को भेज दिया था। जहां दूसरे दिन इलाज के बाद 18 जुलाई 2022 को सनी की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट कौशलेन्द्र सिंह ने थाना देहात भिण्ड में दर्ज कराई, जो अपराध क्र.420/2022 पर दर्ज गई तथा विवेचना के दौरान रामू बाल्मीक को गिरफ्तार कर उससे 315 बोर की देसी अधिया जब्त की गई, विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। जिसमें अभियुक्त रामू बाल्मीकि के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी व 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए। विचारण के दौरान मौके के साक्षी केतन, सुनील, निंदा एवं भोला बाल्मिक ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया तथा फरियादी कौशलेन्द्र ने भी घटना का समर्थन नहीं किया। किंतु उसने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। प्रकरण में मृतक सनी की पत्नी आशा, भाई मनीष, बहन निशा तथा पुलिस साक्ष्यों के कथनों के आधार पर न्यायालय सत्र न्यायाधीश भिण्ड द्वारा अभियुक्त रामू पुत्र आसाराम बाल्मीकि निवासी सावित्री नगर भिण्ड को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 25/27 आम्र्स एक्ट में क्रमश दो एवं तीन वर्ष की सजा एवं कुल तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है।