रीवा, 08 सितम्बर। न्यायालय (पाक्सो अधिनियम) रीवा के न्यायाधीश ने थाना समान के अपराध क्र.378/17 के आरोपी अपूर्व सिंह पुत्र विजय सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी लालगांव, थाना गढ़, हाल मुकाम नरेन्द्र नगर, सिविल लाईन, रीवा को अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड करने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 354 भादंवि के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना एवं धारा 354(डी) भादंवि के तहत एक वर्ष का सादा कारावास एवं 200 रुपए जुर्माना की सजा से दण्डित किया है।
मीडिया प्रभारी/एडीपीओ रीवा अफजल खान ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री ने समान थाने में उपस्थित होकर यह रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी बहुत दिनों से उसे परेशान करता है। अभियोक्त्री पहले लालगांव में पढ़ती थी वहां भी आरोपी की छेडख़ानी से परेशान होकर अपने बड़े पापा के घर रीवा रह कर पढ़ाई करने के लिए आई। अभियोक्त्री लक्ष्य कोचिंग सेंटर में पढऩे जाती है वहां भी आरोपी उसका पीछा करता है। छह नवंबर 2017 को सुबह 6.30 बजे जब अभियोक्त्री कोचिंग जा रही थी तो जैसे ही वह मैरिज गार्डन के पास पहुंची वहां पर अभियुक्त अपूर्व सिंह मिला और अभियोक्त्री को जबरजस्ती अपना मोबाईल नंबर देने लगा और कहा कि अभियोक्त्री उससे बात क्यों नहीं करती है, यदि अभियोक्त्री उससे बात करेगी तो वह उसे परेशान नहीं करेगा और इसी दौरान अभियुक्त ने अभियोक्त्री का हाथ गलत इरादे से पकड़ लिया तथा गंदी-गंदी बाते करने लगा और जबरजस्ती उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगा, तब अभियोक्त्री ने अभियुक्त का हाथ झटक कर घटना स्थल से भाग कर अपने घर पहुंची और अपने माता-पिता से घटना के बारे में बताया और समान थाने जाकर घटना कि रिपोर्ट लेख कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में शासन के ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक रवीन्द्र सिंह एवं सहायक विशेष लोक अभियोजक अशोक प्रियदर्शी द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय (पाक्सो) रीवा ने आरोपी अपूर्व सिंह को उक्त सजा से दण्डित किया है।