बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सागर, 07 सितम्बर। नवम अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिक बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी महेश अहिरवार पुत्र किशोरीलाल उम्र 35 साल निवासी ग्राम भैसा, थाना केंट, जिला सागर को धारा 377 भादवि में आजीवन कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 342 भादवि में एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अपर/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रिपा जैन ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 26 जून 2019 को फरियादी अपनी पत्नी एवं पीडि़त बालक को लेकर थाना कैंट में उपस्थित हुआ और उसने रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी महेश अहिरवार ने उसके पुत्र के साथ अपने घर बुलाकर गलत काम किया। इस संबंध में पुलिस थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान पीडि़त का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, आयु संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 377, 342 भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी महेश अहिरवार पुत्र किशोरीलाल उम्र 35 साल निवासी ग्राम भैसा, थाना केंट, जिला सागर को धारा 377 भादवि दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दो रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 342 भादवि में एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।