न्यायालय ने लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना
शाजापुर, 06 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा के न्यायालय ने रिश्वत मांगने और रुपए लेने वाली आरोपिया प्रियंका चौहान तत्कालीन पर्यवेक्षक (सुपर वाइजर) महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय बड़ौद, जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्रनिअ 1988 के अंतर्गत चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्रनिअ 1988 के अंतर्गत चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने बताया कि आवेदिका कमलाबाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम खेड़ा नरेला तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा से आरोपिया ने 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की और कहा कि यदि वह उसे उक्त रिश्वत जो आवेदिका के चार माह के वेतन के बराबर हो रही थी, नहीं देगी तो आरोपिया आवेदिका को नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे नौकरी से हटाकर उसकी सेवा समाप्त करा देंगी। उक्त के संबंध में आवेदिका ने 11 सितंबर 2017 को विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत आवेदन दिया जिस पर लोकायुक्त उज्जैन द्वारा संपादित डिजिटल वाइस रिकार्डर की कार्रवाई के दौरान 12 सितंबर 2017 को आरोपिया ने आवेदिका से पुन: उक्त रिश्वत की मांग की और आवेदिका ने लगभग दो से 2.30 घण्टे तक काफी मिन्नते कीं फिर भी आरोपिया आवेदिका से उक्तानुसार बार-बार 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग करती रही। 14 सितंबर 2017 को आंगनवाड़ी केन्द्र ग्राम बिलिया, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा में 20 हजार रुपए रिश्वत राशि आरोपिया ने आवेदिका कमला बाई से प्राप्त की, जो आरोपिया प्रियंका चौहान से ट्रेप कार्रवाई के दौरान जब्त की गई। तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के संजय जैन द्वारा प्रकरण में ट्रेप आयोजित किया जाकर उक्त कार्रवाई की गई थी। विपुस्था लोकायुक्त उज्जैन की ओर से प्रकरण में चालान प्रस्तुत किए जाने पर अभियेाजन की ओर से गवाह कराए गए। प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने प्रकरण में मौखिक व लिखित तर्क प्रस्तुत किए। जिनसे सहमत होते हुए ्रन्यायालय द्वारा आरोपिया को दण्डित किया गया। विपुस्था लोकायुक्त उज्जैन के आरक्षक संदीप कदम द्वारा सराहनीय सहयोग किया गया।