अबोध बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को शेष प्राकृत जीवन तक आजीवन कारावास

रायसेन, 06 मई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज, जिला रायसेन श्री राजकुमार वर्मा के न्यायालय ने अपराध क्र.45/2022, विशेष सत्र प्रकरण क्र.28/2022, धारा 376एबी भादंवि एवं 5(एल)/6 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजा कुशवाह पुत्र रामकिशन कुशवाह निवास ग्राम उषापुर को धारा 376एबी भादंवि में दोषी पाते हुए शेष प्राकृत जीवन के लिए सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अपर लोक अभियेाजक बद्रीविशाल गुप्ता ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने 14 अप्रैल 2022 को थाना बम्हौरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज शाम छह बजे करीब उसकी बेटी (पीडि़ता) उम्र आठ वर्ष जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, रो कर घर आई, जब उसने व उसके पति ने रोने का कारण पूछा तो उसने इशारे से रोते हुए बोला कि आरोपी राजा कुशवाह ने उसके साथ गलत साथ काम किया। जब उसने अपनी बच्ची के कपड़े तथा अंडर गारमेंट देखे तो उस पर खून लगा हुआ था, तब जाकर फरियादिया अपनी बच्ची को लेकर सिलवानी अस्पताल गई। घर आकर पुन: बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि कल आरोपी राजा कुशवाह उसे लेकर नदी पर ले गया था व हाथ के इशारे से बुरा काम करना बताया। जब बच्ची की तबियत ज्यादा खराब होने लगी तब फरियादिया ने परिवारजन के साथ थाना बम्हौरी जाकर आरोपी राजा कुशवाह के विरुद्ध धारा रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने मामले को धारा 376एबी तथा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया। बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र अपर सत्र न्यायालय बेगमगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर शनिवार को न्यायालय ने आरोपी राजा कुशवाह निवासी ग्राम ऊषापुर को दोषी पाकर धारा 376एबी तथा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में शेष प्राकृत जीवन के लिए सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी जेल में निरुद्ध रहा।