कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

झाबुआ, 06 मई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री आरके शर्मा के न्यायालय ने कुल्हाड़ी से हत्या कारित करने वाले आरोपी गुरजी पुत्र पारू सिंगाडिय़ा उम्र 35 वर्ष निवासी खेड़ी पिटोल को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा मुवेल एवं राजेन्द्रापाल अलावा ने किया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला झाबुआ सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 28 सितंबर 2021 को फरियादिया सारिका पत्नी स्व. मुकेश कटारा उम्र 25 वर्ष निवासी बेड़ावली, थाना कल्यानणपुर ने रिपोर्ट की कि बड़ी बहन प्रमिला की शादी आज से 15-16 साल पहले गुरजी पुत्र पारू सिंगाडिय़ा निवासी खेड़ी पिटोल के साथ हुई थी। मैं अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर ग्राम कल्लीपुरा (काछला फलिया) रहती हूं। मेरी बड़ी बहन प्रमिला दो दिन पहले महाराष्ट्र मुंबई से मजदूरी करके ग्राम कल्लीपुरा आई थी, मेरे माता-पिता मजदूरी करने बाहर गुजरात गए हैं, घर पर मैं, मेरी भाभी झुमा, पति चरण सिंह और मेरी बड़ी बहन प्रमिला थे। 27 सितंबर 2021 को मेरा जीजा गुरजी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ग्राम कल्लीपुरा आया और मेरी बहन प्रमिला को बोला कि मेरे साथ चल मैं तुझे लेने आया हूं, तो मेरी बहन ने बोला कि मेरा भाई चरण सिंह आ जाएगा, वो जैसा बोलेगा वैसा करूंगी, इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और रात्रि करीब 2.30 बजे मेरे जीजा ने मेरी बहन को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से सिर में मारी, जिससे मेरी बहन प्रमिला की मृत्यु हो गई। मैं और मेरी भाभी झुमा चिल्लाई और पकडऩे के लिए दौड़ी तो गुरजी वहां से हाथ में ली कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना कल्याणपुरा में अपराध क्र.266/2021 धारा 302 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्याायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित भी किया गया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी गुरजी पुत्र पारू सिंगाडिय़ा उम्र 35 वर्ष निवासी खेड़ी पिटोल को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।