पीएनबी के एटीएम में तोडफ़ोड़ व चोरी करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

ग्वालियर, 29 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर श्री उपमा भार्गव के न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में तोडफ़ोड़ व चोरी करने वाले आरोपी शब्बीर पुत्र कल्लू शाह को धारा 380, सहपठित धारा 511 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी राहुल भदौरिया ने एफआरव्ही एवं पुल स्टाफ प्रधान आरक्षक रामप्रसाद प्रजापति, आरक्षक शिवसिंह ने थाने पर आकर रिपोर्ट कराई कि 27-28 जनवरी 2016 की रात्रि में उसकी ड्यूटी 11 बजे से सुबह छह बजे तक है। रात्रि में पुलिस स्टाफ प्रधान आरक्षक रामप्रसाद प्रजापति, आरक्षक शिवसिंह के साथ रात्रि गश्त करते हुए उरवाई गेट तिराहे से कोटेश्वर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम की केबिन में एक व्यक्ति हथोड़ा व पेचकस से एटीएम तोड़ते हुए दिखा तो गाड़ी को रोककर पुलिस स्टाफ एवं चैकीदार बाबूलाल राय की मदद से एमटीएम को तोड़ रहे व्यक्ति को पकड़ा, जिसने एटीएम के नीचे का पल्ले के नट खोल दिए थे। उसका नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम शब्बीर शाह पुत्र कल्लू शाह उम्र 25 वर्ष हाल निवासी अयूब खान का मकान पुलिस चैकी के पास घास मण्डी ग्वालियर बताया। जिस पर से थाना बहोड़ापुर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।