कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

सागर, 29 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा, जिला सागर सुश्री प्रिया गुप्ता की अदालत ने कुल्हाड़ी एवं लाठी से मारपीट करने वाले आरोपी हरगोविन्द यादव को दोषी करार देते हुए धारा 325 भादंवि के अंतर्गत छह माह के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 29 अगस्त 2010 को शाम लगभग छह बजे अभियोगी अपनी गाय लेने पात्रीकोटा गया था। वह अपनी गाय लेकर जमुनिया आ रहा था कि निहानी के जंगल में अभियुक्त हरगोविन्द व महत्तू मिल गए और उससे पूछने लगे कि गाय कहां ले जा रहे हो, तो उसने कहा कि गाय मेरी है, मैं इसे जमुनिया ले जा रहा हूं। इसी बात पर अभियुक्तगण गाली गलौज करने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त हरगोविंद ने कुल्हाड़ी की मूंद अभियोगी को मारी जो उसके बांए कंधे में लगी, अभियुक्त महत्तू ने लाठी मारी जो उसके बांए तरफ कमर में लगी, जिससे उसे चोट आई एवं अभियुक्त हरगोविंद ने फिर एक कुल्हाड़ी मारी जो उसकी दाहिने पैर की एड़ी में लगी एवं अभियुक्त महत्तू ने लाठी मारी जो दाहिने तरफ पसली में लगी। घटना हनुमत गॉड ने देखी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बण्डा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर धारा 325, 323/34 भादंवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर सुश्री प्रिया गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दंण्डित किया है।