अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने वाले को आजीवन कारावास

भिण्ड, 03 सितम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में अभियोक्त्री को भगाकर ले जाकर बलात्संग करने वाले आरोपी विक्रम जाट को दोषसिद्ध मानकर धारा 376 (2)(एन) भादवि के आरोप में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार के अनुसार अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 28 दिसंबर 2017 को दिन के लगभग दस बजे अभियोक्त्री ने बताया कि भाई का फोन आया है और वह उसे ग्वाालियर बुला रहे हैं। घर वालों ने उसकी बात मानकर छोटे भाई के साथ बस स्टैण्ड मालनपुर पर बैठाने के लिए भेज दिया। बस स्टैण्ड पर पहुचंने पर अभियुक्त विक्रम जाट वहां पर खड़ा हुआ था और वह अभियोक्त्री से बात करने लगा तथा अभियुक्त विक्रम अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलकार अपने साथ भगाकर ले गया। फरियादी ने घर आकर पता किया तो उसके छोटे भाई ने सारी बात बताई तथा उसके मामा की लड़की ने कहा कि अभियोक्त्री अभियुक्त से बात करती थी और अभियुक्ता ही अभियोक्त्री को भगाकर ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्र.222/17 अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड द्वारा बीते शुक्रवार को आरोपी विक्रम जाट को दोषसिद्ध मानकर धारा 376 (2)(एन) भादवि के आरोप में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।