महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

झाबुआ, 03 सितम्बर। एडीजे प्रथम श्रेणी श्री संजय चौहान के न्यायालय ने घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी विजेश उर्फ विकास को दोषी पाते हुए धारा 458, 307 भादंवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 25(1) (बी)-बी आयुध अधिनियम में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी एसएस खिची ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)/ एडीपीओ झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण कर जानकारी देते हुए बताया 27 अप्रैल 2019 के सुबह करीब चार बजे महिला के चिल्लााने की आवाज आई कि मेरे को विजेश मार रह है बचाओ, तो फरियादी एवं उसका लड़का तथा बहू दौड़कर रूमा के कमरे में गए और देखा कि उसके कमरे की लाईट जल रही थी तथा रूमा के गले से खून निकल रहा था, तब विजेश उर्फ विकास पुत्र दीपसिंह निवासी दौलतपुरा हाल मुकाम नवापाड़ा हाथ में चाकू लेकर खिड़की से कूदकर भाग गया। बाद में रूमा ने बताया कि विजेश अभी रात में खिड़की से कूदकर मेरे कमरे में आया और मुझे जगाया और बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, मैंने मना किया तो उसने मुझे जान से मारने की नियत से गले में चाकू मारा। घटना के संबंध में अस्पाताल पारा में देहाती नालसी लेखबद्ध की गई थी तथा आरोपी के विरुद्ध धारा 456, 307 भादंवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्याायालय में पेश किया गया। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से उक्तर प्रकरण को जिले का जघन्य चिह्नित एवं सनसनीखेज घोषित किया गया था। विचारण के दौरान एडीजे प्रथम श्री संजय चौहान के न्यायालय ने आरोपी विजेश उर्फ विकास को दोषी पाते हुए धारा 458, 307 भादंवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 25(1) (बी)-बी आयुध अधिनियम में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।