दहेज के लिए प्रताडि़त करने वाले आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास

शाजापुर, 02 सितम्बर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताडि़त करने वाले आरोपी आजाद पुत्र चांद खां उम्र 25 वर्ष निवासी जगन्नाथपुरी कॉलोनी, शुजालपुर मण्डी को धारा 498ए भादवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने बताया कि 27 जुलाई 2018 को थाना शुजालपुर पर मर्ग क्र.49/2018, धारा 174 जाफौ का कायम कर जाचं में लिया गया। जांच के दौरान मृतिका मरजीना बी पत्नी आजाद खां उम्र 23 वर्ष निवासी जगन्नाथ कॉलोनी शुजालपुर मण्डी ने मरणासन्न कथन लेख किए गए, जिसमें मृतिका ने बताया कि उसने अपने पति आजाद खां से झगड़ा होने से गुस्से में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। इससे पूर्व भी चार जनवरी 2018 को मृतिका के साथ उसके पति आजाद खां ने छोटी-छोटी बातों को लेकर उससे झगड़ा किया था और उस पर शंका की थी तथा शराब पीकर उसके साथ गाली-गलोच की। इस संबंध में स्टाम्प पर शपथ पत्र के माध्यम से आरोपी द्वारा मृतिका को परेशान न करने बाबद लेख भी करवाया गया था। जांच उपरांत आरोपी के विरुद्ध थाना शुजालपुर पर असल अपराध पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर कमल सिंह गोयल ने की।