छतरपुर, 02 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़ामलहरा श्री आशीष कुमार मथौरिया के न्यायालय ने जमीनी विवाद पर मारपीट के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को तीन-तीन माह की कैद के साथ 400-400 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन कार्यालय छतरपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 24 अप्रैल 2015 को शाम 10 बजे फरियादी की जमीन भीहड़ में मौजी अहिरवार ने बारी लगा ली थी, फरियादी ने मना किया तो कहने लगा कि हम हटा लेंगे, जब उसने बारी नहीं हटाई तो फरियादी ब्रजेश ने अपने हद की बारी में आग लगा दी थी। उसी बारी के पास फरियादी की भाभी महुआ बीन रही थी तो उसी समय आरोपी हल्ले अहिरवार, रमेश अहिरवार व मौजी अहिरवार आए और गालियां देने लगे। जब उसने गालियां देने से मना किया तो आरोपी ने हाथ पकड़कर झकझोर दिया व पटक दिया, जिससे उसके पैर में चोट आई। जब फरियादी बचाने आया तो आरोपी हल्ले ने उसे सरिया मारा जिससे उसे खून निकल आया। आरोपी रमेश और मौजी ने लाठी से मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो उसका भाई, मम्मी और बहन आ गई तो उनकी भी तीनों आरोपियों ने लाठी से मारपीट की। उक्त घटना पर थाना भगवां में अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। शासन की ओर से एडीपीओ प्रज्ञेश मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बडामलहरा श्री आशीष मथौरिया की अदालत ने आईपीसी की धारा 323/34 में तीनों आरोपियों को तीन-तीन माह की कैद के साथ 400-400 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।