नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की कठोर कैद

छतरपुर, 02 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, बिजावर सुश्री निशा गुप्ता की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी बहादुर लोधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को दस साल की कठोर कैद के साथ तीन हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन कार्यालय छतरपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच फरवरी 2015 की रात फरियादी, उसकी पत्नी एवं लड़की खाना खाकर सो गए थे, रात करीब दो बजे फरियादी की पत्नी उठी तो देखा कि उसकी लड़की अपने कमरे में नहीं थी। आस-पास व रिश्तेदारों में पता लगाया किंतु पीडि़ता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो पीडि़ता के पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना बक्स्वाहा में लेख कराई। विवेचना के दौरान दो मार्च 2015 को पीडि़ता के दस्तयाब होने पर उसने बताया कि आरोपी बहादुर लोधी ने उसे शादी का झांसा देकर मुरैना ले गया और वहां पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने संपूर्ण विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए सभी गवाह एवं सबूत कोर्ट के सामने पेश किए। विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट सुश्री निशा गुप्ता की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बहादुर लोधी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने धारा 376 आईपीसी में 10 साल की कठोर कैद के साथ तीन हजार रुपए का जुर्माना एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 में 10 साल की कठोर कैद के साथ तीन हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।