झाबुआ, 02 सितम्बर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी झाबुआ श्री हर्ष ठाकुर के न्यायालय ने आरोपी को मारपीट कर पसली तोड़ ने का दोषी पाते हुए धारा 325 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ जिला झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी के अनुसार घटपा का विवरण इस प्रकार है कि दो जून 2020 को दोपहर बजे फरियादी हरसिंह ने चौकी अंतरवेलिया में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी प्रकाश पुत्र केरसिंह मेड़ा निवासी कल्लीपुरा द्वारा फरियादी की पानी की मोटर से अपना मकान निर्माण कार्य करने में उपयोग किया था, जिस कारण फरियादी की पानी की मोटर जल गई थी, तब फरियादी ने आरोपी प्रकाश से बोला कि तुम मेरी पानी की मोटर सुधरवा कर दे दो या फिर सुधारने के लिए रुपए दे दो। इसी बात को लेकर आरोपी ने फरियादी हरसिंह के साथ गाली गलौज कर लकड़ी से मारपीट की थी, जिसके कारण फरियादी को पीठ में एवं पसली पर चोटें आई थी। पुलिस चौकी अंतरवेलिया द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323 भादंवि में अदम चेक लेखबद्ध किया गया था। उसके उपरांत फरियादी का मेडिकल परीक्षण करवाया गया था। मेडिकल परीक्षण में हरसिंह के एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्तं होने पर एक्स-रे रिपोर्ट में पसली में अस्थिभंग पाया गया था, जिस कारण आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और धारा 325 भादंवि का इजाफा कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी झाबुआ श्री हर्ष ठाकुर के न्यायालय नेआरोपी को दोषी पाते हुए धारा 325 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।