शाजापुर, 02 सितम्बर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में आरोपीगण कुशाल पुत्र धरमचंद्र जैन उम्र 44 वर्ष, बाबूलाल पुत्र मुल्लूराम प्रजापति उम्र 75 वर्ष, नरेन्द्र पुत्र भेरूलाल माहेश्वरी उम्र 42 वर्ष, कन्हैयालाल पुत्र बापूलाल गर्ग उम्र 58 वर्ष, अनिल पुत्र सौभागमल जैन उम्र 51 वर्ष सभी निवासीगण शुजालपुर मण्डी, सुरेश पुत्र नेमीचंद चोपड़ा उम्र 65 वर्ष, जसमत सिंह पुत्र करण सिंह परमार उम्र 42 वर्ष निवासीगण शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर को धारा 306 भादवि में सात-सात वर्ष सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि छह अप्रैल 2017 को मृतक कैलाश शर्मा पुत्र गेंदालाल शर्मा निवासी एमजी रोड शुजालपुर मण्डी ने अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर जहां वह रहता था, छत में लगे पंखे के कुंदे में साड़ी का फंदा गले में डालकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका मर्ग थाना शुजालपुर मण्डी पर दर्ज किया गया और मर्ग जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक द्वारा कर्ज व ब्याज की रकम वसूलने के लिए गाली-गलोच करना, धमकी देना एवं प्रताडि़त करना आरोपीगण के विरुद्ध लेख किया गया। इसी कारण परेशान होकर उसने आत्महत्या करना बताया। सुसाइड नोट में आरोपीगण कुशाल जैन, बाबूलाल प्रजापति, जसमत परमार, सुरेश चोपड़ा, नरेन्द्र माहेश्वरी, कन्हैयालाल गर्ग, अनिल दादु निवासीगण शुजालपुर मण्डी/ सिटी के नामों का उल्लेख किया गया। मर्ग जांच उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध थाना शुजालपुर मण्डी पर असल अपराध पंजीबद्ध कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कमल सिंह गोयल ने की।