मानसिक रूप से पीड़ित नाबालिगा के साथ गलत काम करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास

विदिशा, 02 सितम्बर। द्वितीय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने मानसिक रूप से पीड़ित नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी संजीव पुत्र गोवर्धन सिंह गुर्जर उम्र 20 वर्ष, निवासी बागरौद चैराहा के पास ग्राम शेरपुर, थाना त्योंदा जिला विदिशा को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं 366 भादवि में सात वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से सजा सुनाई है। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने शासन की ओर से पैरवी की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 24 जनवरी 2019 को फरियादी/ अभियोक्त्री के पिता सुबह करीब छह बजे अपनी किराने की दुकान पर गया था। दिन में करीब 12 बजे वह खाना खाने अपने घर पहुंचा था तो उसने अपनी मां से अपनी बेटी/ अभियोक्त्री के बारे में पूछा था तो उसकी मां ने बताया कि अभियोक्त्री स्कूल से नहीं आई है फिर उसने अभियोक्त्री को सभी जगह रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला। अभियोक्त्री का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेखबद्ध कराई कि उसकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया था। रिपोर्ट के आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के अनुक्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र सहित न्यायालय के समक्ष पेयर किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है।