शराब का अवैध विक्रय करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

न्यायालय ने लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

रीवा, 02 सितम्बर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रीवा श्री आशीष ताम्रकार के न्यायालय ने थाना शाहपुर के प्रकरण क्र.1003776/2013, अपराध क्र.61/2013 के आरोपी रहीम बेग पुत्र कलाम बेग उम्र 28 वर्ष निवासी खटखरी, थाना शाहपुर, जिला रीवा को अवैध शराब का विक्रय करने के अपराध का दोषी पाते हुए आबकारी अधिनियत 1915 की धारा 34(1-क)(2) के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी/एडीपीओ रीवा कल्याण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तत्कालीन उपनिरीक्षक बृजराज सिंह बघेल चौकी खटखरी थाना शाहपुर को छह अक्टूबर 2013 को ग्राम खटखरी मे भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम खटखरी निवासी रहीम बेग अपने घर के सामने बगल से सीढ़ी के नीचे लकड़ी में अवैध रूप से शराब का विक्रय कर रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर उपलब्ध साक्षी विजय प्रताप सिंह एवं मोहनलाल जैसवाल को एवं हमराह स्टाफ मुखबिर के बताए स्थान पर रहीम बेग के घर गए तो देखा कि रहीम बेग अपने मकान के सामने सीढ़ी के पास मिला, मुखबिर के बताए स्थान रहीम बेग के मकान के सामने स्थित सीढिय़ों के नीचे लकडिय़ां रखी थी, जिनके नीचे 24 नग कार्टून अंग्रेजी शराब कुल 1227 बोतलों में भरी मिली, जिस पर रहीम बेग से शराब रखने के संबंध मे लाईसेंस/ अनुज्ञा के दस्तावेज दिखाने हेतु कहे जाने पर रहीम बेग ने दस्तावेज नहीं होना बताया, जिस पर आरोपी रहीम बेग से साक्षीगण के समक्ष कुल शराब 226.5 लीटर कीमत करीब एक लाख रुपए की जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रीवा सुशील कुमार शुक्ला द्वारा शासन की ओर से मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रीवा श्री आशीष ताम्रकार के न्यायालय ने आरोपी रहीम पुत्र कलाम बेग को उक्त सजा से दण्डित किया है।