मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को छह माह का कारावास

रायसेन, 02 सितम्बर। जेएमएफसी बरेली के न्यायालय ने आरोपीगण विक्रम, अजय उर्फ गोलू, शुभम, अंकुर एवं रेशु को मामूली विवाद में मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए छह माह का कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह और उसका छोटा भाई शाम को अपने घर के सामने खड़े थे कि शाम करीब 6:15 पर दो आल्टो कार जिनमें आरोपीगण बैठे थे तेज रफ्तार से चलाते आए और उनके पास एकदम ब्रेक लगाकर रोक दिए। उसके भाई शिवांशु ने घबराकर बोला भाई मारेगा क्या। इसी बात पर आरोपीगण ने उन दोनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर थाना बरेलीद्वारा अपराध क्र.609/2014 धारा452, 294, 323, 506, 427, 34, 325 भादंवि एवं 25 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।