रायसेन, 02 सितम्बर। जेएमएफसी बरेली के न्यायालय ने आरोपी चुनचुन पुत्र विशाल सिंह ठाकुर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम अमरावत, थाना बाड़ी को महिला के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए तीन माह का कारावास और 200 रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा थाने में इस आशय की रिपोर्ट कराई गई कि 24 जून 2015 को शाम चार बजे चुनचुन ठाकुर उसके घर के आंगन में आया और बोला की उसने उसकी रिपोर्ट थाने में की है। इसी बात से वह फरियादिया को गालियां देने लगा, फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो चुनचुन ठाकुर ने उसके बाल पकड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ मारपीट की। फरियादिया की शिकायत पर थाना बाड़ी पुलिस द्वारा अपराध क्र.157/2015 धारा451, 294, 323, 506, 34 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।