अवैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

उचेहरा, 02 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उचेहरा की अदालत ने आरोपी दिलीप उर्फ लल्ला पुत्र रामकृपाल कुशवाहा निवासी नरसिंह मन्दिर के पास सुआ मोड़ अमर पाटन का धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश आवेदन को निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया है। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी संजय कुमार यादव ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर 2020 को थाना प्रभारी उचेहरा को सूचना मिली कि सड़क पर दुर्घटना हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस ने पाया कि एक ओमनी वैन पलट गई है जिसे सीधा करके तलाशी लेने पर उसमें गोआ मार्क वाली शराब पाई गई थी। विवेचना के दौरान पाया गया कि उक्त वैन क्र. एम.पी.19 बी.बी.1068 दिलीप कुशवाहा की है, इसलिए आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध कायम किया गया। आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय राज्य की ओर से एडीपीओ संजय कुमार यादव ने राज्य की ओर से पक्ष रखा। न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।