अश्लील हरकत कर फोटो को फेसबुक पर वायरल करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सतना, 31 अगस्त। न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन श्री कमलेश कोल के न्यायालय ने मंगलवार को थाना अमरपाटन के अपराध क्र.434/2021 धारा 354, 509 आईपीसी एवं धारा 67 आईटी एक्ट में आरोपी मनोज कुमार दाहिया पिता सुदर्शन प्रसाद दाहिया उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम भडारी, थाना अमरपाटन जिला सतना का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने समग्र आधारों पर आरोपीगण के जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया।
सहायक मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला सतना अजय कुमार सिंह के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र थाना अमरपाटन में पेश किया कि वह 19 अगस्त 2021 को घर के बाहर नाला तरफ दिशा मैदान गई थी, जहां गांव का मनोज दाहिया पहले से ही छिपा बैठा था जो फरियादिया को पकड़कर फ्रॉक उठा कर अपने मोबाइल से सेल्फी लेकर अश्लील फोटो खींचकर वायरल कर दिया। हल्ला गोहर करने पर आरोपी भाग गया। तब थाना अमरपाटन पुलिस ने उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की और न्यायालय में पेश किया। प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को नामंजूर कर आरोपी को जेल भेज दिया है।