सागर, 14 मार्च। तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला सागर सुश्री नीलम शुक्ला की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी संजय शर्मा (राव) निवासी अंतर्गत थाना-सानौधा को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता बालिका ने थाना-सानौधा में रिपोर्ट लेख कराई कि 24 जुलाई 2022 को सुबह करीब सात बजे वह अपने पड़ोस मे रहने वाली भाभी के बच्चे को दुकान में टॉफी दिलाने ले गई थी, जब वह वहां से वापस आ रही थी तो दुकान के सामने ही अभियुक्त संजू राव मिला, जिसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा, वह चिल्लाई तो उसका भाई आ गया, जिसे देखकर अभियुक्त संजू भाग गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना सानौधा पुलिस ने धारा 354, 354(क) भादंवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।