जघन्य सनसनी खेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

न्यायालय ने लगाया पांच-पांच हजार का अर्थदण्ड

शाजापुर, 28 अगस्त। विशेष न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने जघन्य सनसनी खेज हत्या के मामले में आरोपीगण विक्रम पुत्र गोकुल सिंह उम्र 25 वर्ष, गोकुल पुत्र रामाजी उम्र 51 वर्ष, मानूबाई पत्नी गोकुल उम्र 48 वर्ष निवासीगण ग्राम मंडोदा, थाना मोहन बड़ौदिया को धारा 302/34 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर रमेश सोलंकी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 10 नवंबर 2018 को फरियादी जगदीश भील निवासी मंडोदा ने थाना मोहन बड़ोदिया में रिपोर्ट लिखाई कि उसका भाई कालू उर्फ त्रिलोक घर से करीब साढ़े 11 बजे आरोपी विक्रम चमार की किराना दुकान पर किराना समान व दूध लेने के लिए गया था। कुछ देर तक उसका भाई त्रिलोक घर वापस नहीं आया तो फरियादी जगदीश तथा माखन त्रिलोक को देखने के लिए आरोपी विक्रम के घर तरफ गए तो उन्होंने आरोपीगण विक्रम, उसकी माता व पिता को उनके घर से भागते हुए देखा। फरियादी जगदीश व माखन ने आरोपीगण के घर के अन्दर जाकर देखा तो जगदीश के भाई त्रिलोक की खून से लथ-पथ लाश पडी हुई थी तथा वह मर चुका था, त्रिलोक के गुप्तांग को पेंट व अण्डरवियर सहित काट कर अलग कर दिया था। आरोपी विक्रम की पत्नी लाडकुंवर बाई भी उसके घर के बाहर बैठी थी जिसने फरियादी जगदीश और माखन को बताया कि आरोपी विक्रम ने उसे भी चरित्र शंका पर नाक, छाती एवं गुप्तांगों में दराता मारकर चोट पहुंचाई है। फरियादी जगदीश ने रिपोर्ट में यह भी बताया था कि उसके भाई त्रिलोक पर आरोपी विक्रम अपनी पत्नी के अवैध संबंध की शंका करता था। इसी बात को लेकर आरोपी विक्रम एवं उसके माता-पिता ने मिलकर उसके भाई की हत्या की है। आरोपी की पत्नी लाडकुंवर बाई ने भी बताया है कि उसका पति विक्रम, उसकी सास मानूबाई व ससुर गोकुल ने अपने घर में त्रिलोक उर्फ कालू को पानी पीने के लिए बुलाया और उसकी सास मानूबाई व ससुर गोकुल ने उसके हाथ-पांव पकड़ लिए और उसके पति विक्रम ने दराते से त्रिलोक उर्फ कालू का गुप्तांग काट दिया जिससे घटना स्थल पर ही त्रिलोक उर्फ कालू की मौत हो गई। पुलिस थाना मोहन बड़ोदिया ने धारा 302, 34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश शाजापुर ने उक्त तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त अपराध की विवेचना तात्कालीन निरीक्षक टीएस डाबर ने की थी तथा अभियोजन संचालन उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर रमेश सोलंकी ने किया।