शाजापुर, 27 अगस्त। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने नाबालिग बच्ची को अगवा कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी सलमान पुत्र नजीब खां उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मगरा, जिला सुल्तानपुरा उप्र को धारा 363 भादवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष सश्रम एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अपीलावधि पश्चात अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि (दो हजार रुपए) पीडि़ता को दिलाए जाने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने बताया कि आठ नवंबर 2019 को सुबह करीब 8:20 बजे नाबालिग बच्ची उम्र तीन वर्ष स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार घर से थोड़ी दूर आगे रोड पर कर रही थी। जब उसकी मां कुछ समय पश्चात उसे रोड पर देखने गई तो वह नहीं दिखी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति उसे शॉल जैसे कपड़े में लपेटकर ले गया तथा पुलिस को भी सूचना दी। सभी लोगों ने चिल्लाचोंट की और उस व्यक्ति को आधा किमी दूर तक जाकर देखा तो वह एकांत जगह में दिखा तथा बच्ची के साथ बुरी नियत से अश्लील हरकत कर रहा था। लोगों को देखकर वह भागने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया तथा बच्ची को छुड़वाया, उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सलमान पुत्र नजीब खां निवासी ग्राम मगरा, थाना पीपलपुर, जिला सुल्तानपुर उप्र का रहने वाला बताया। बच्ची के पिता व अन्य लोग बच्ची व आरोपी को पकड़कर थाने ले गए जहां पर बच्ची के पिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर पर दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।