मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को एक वर्ष का कठोर कारावास

रीवा, 27 अगस्त। जेएमएफसी सिरमौर, जिला रीवा श्री उदयाजीत कुवर राव के न्यायालय ने थाना बैकुण्ठपुर के प्रकरण क्र.881/2015, अपराध क्र.146/15 में आरोपीगण समरजीत उर्फ टिंकू सिंह पुत्र रामेन्द्र सिंह उम्र 30 वर्ष, संतोष सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष, गंभीर सिंह पुत्र यादवेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम नेकहा, थाना बैकुण्ठपुर, जिला रीवा को मारपीट के अपराध का दोषी पाते हुए ने धारा 323/34 भादंवि के तहत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 324/34 भादंवि के तहत एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 506/34 भादंवि के तहत छह-छह माह का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी/एडीपीओ रीवा कल्याण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सितंबर 2015 को शाम करीब पांच बजे फरियादी रंगनाथ गुप्ता अपने आंगन मे बैठा था, तब आरोपी गंभीर सिंह आया और हाथ में तलवार लिए उसको गालियां देने लगा। फरियादी ने जब गालियां देने से मना किया तो उसे तलवार से मारने लगा तब आहत ने तलवार पकड़ ली, इसके बाद आरोपीगण समरजीत सिंह और संतोष सिंह भी आकर मारपीट करने लगे। उसी समय फरियादी की पत्नी बीच-बचाव करने लगी तो आरोपीगण उसे भी अश्लील गालियां देकर लात-घूसों से मारने लगे। हल्ला-गोहार होने पर आस-पास के लोग आ गए, तो सभी आरोपी, फरियादी को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। फरियादी ने उक्त घटना की सूचना थाना बैकुण्ठपुर मे लेख कराई, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिरमौर रामविकास अग्निहोत्री द्वारा मामले मे प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए जेएमएफसी, सिरमौर श्री उदयाजीत कुंवर राव के न्यायालय ने आरोपीगण को उपर्युक्त दण्ड से दण्डित किया है।