नेशनल लोक अदालत 11 को, तैयारी को लेकर बैठक आयोजित

भिण्ड, 26 अगस्त। संपूर्ण प्रदेश के साथ-साथ भिण्ड जिले में भी 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उपरोक्त लोक अदालत में जिला भिण्ड के एनआई एक्ट के मामले, चैक वाउंस के मामले, विद्युत अधिनियम के मामले, क्लेम प्रकरण समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, श्रम विधि के मामले, मोटरयान अधिनियम के मामले एवं पारिवारिक मामलों का निराकरण किया जाएगा।
उक्त लोक अदालत हेतु जहां विद्युत अधिनियम के मामलों में ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी वहीं सम्पत्तिकर, जलकर संबंधी मामलों में अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध मेंं विस्तृत जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के समन्वयक विशेष न्यायाधीश जिला न्यायालय भिण्ड देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 1600 मामलों को रैफर किया गया है।
इसके साथ ही भिण्ड जिले के मीडिया कर्मियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा मध्यस्थता जागरुकता शिविर का भी आयोजन किया गया। जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया ने मध्यस्थता कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज किए जाने से पूर्व ही प्री-लिटिगेशन मीडिएशन के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मामलों का निराकरण किया जा सकता है। जिससे समय एवं धन की बचत होती है। शिविर के उपरांत राष्ट्रीय लोक अदालत समन्यवक देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा विशेष न्यायाधीश जिला न्यायालय भिण्ड एवं सुनील दण्डौतिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।