रायसेन, 24 अगस्त। न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय जिला रायसेन श्री जयप्रताप चिड़ार ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी सुरेन्द्र पुत्र अमर सिंह मालवीय उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम खोहा, थाना सलामतपुर, जिला रायसेन को धारा 338 भादंसं के अपराध में छह माह का कठोर कारावास, धारा 279 भादंसं के अपराध में तीन माह का कठोर कारावास एवं 1500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का दण्डादेश पारित किया। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी बलवीर अहिरवार ने सात अप्रैल 2019 को थाना सलामतपुर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब दो माह पहले 13 फरवरी 2019 की सुबह नौ बजे की बात है। वह अपने घर से चौराहा तरफ जा रहा था तभी पीछे खोहा गांव तरफ का सुरेन्द्री मालवीय अपनी मोटर साइकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह रोड पर गिर गया तथा मोटर साइकिल उसके दाहिने पैर में चढ़ गई, जिससे उसे ज्यादा चोटें आई थीं। सुरेन्द्र की मोटर साइकिल का नं. एम.पी.04 क्यू.आर.0155 है। सुरेन्द्र मालवीय उसे टक्कर मारकर वहां से मोटर साइकिल लेकर भाग गया था। घटना उसके गांव के छोटे खां के घर के सामने की है और छोटे खां ने घटना देखी है। उसके घर वाले उसका इलाज कराने के लिए भोपाल लेकर गए थे, जहां से इलाज कराकर वह आया है। एक्सीडेंट से आई चोटों के कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सुरेन्द्र मालवीय के विरुद्ध थाना सलामतपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आवश्यक अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।