भिण्ड, 24 जनवरी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड ने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील गोहद, लहार, मेहगांव में किया जा रहा है।
उक्त नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक, सिथिल विद्युत अधिनियम, श्रम विधि मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बैंक, अनादरण प्रकरण, कुटुंब न्यायालय के विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों के अतिरिक्त बैंक ऋण वसूली एवं नगर पालिका के जलकर, संपत्तिकर तथा विद्युत अधिनियम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का उभय पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में समस्त विभाग दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई करें
अपर कलेक्टर जेपी सैयाम ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीलदार एवं रीडर न्यायालय कलेक्टर/ अपर कलेेक्टर को 11 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में प्राप्त निर्देशों की छायाप्रति भेजकर कहा है कि उक्त सभी निर्देशानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।