नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

शाजापुर, 23 जनवरी। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी आशिक पुत्र साबिर खां उम्र 20 वर्ष निवासी खिदियाखेड़ी, आगर मालवा को पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
अभियोजन के जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार के हवाले से एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता के चाचा ने सात सितंबर 2020 को थाना सोयतकलां में सूचना दी कि उनकी भतीजी रात को घर से कहीं चली गई और वापस नहीं आई है। थाना सोयतकलां पुलिस ने सूचना पर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पीडि़ता को आरोपी आशिक के कब्जे से दस्तयाव कर उसके कथन लेखबद्ध किए। जिसमें पीडि़ता ने बताया कि सात सितंबर 2020 की रात को वह बाथरूम हेतु घर से बाहर निकली, तभी आरोपी आशिक ने उसका मुंह दबा दिया और पास खड़ी सफेद कार में बैठाकर कोटा ले गया। वहां से जबरदस्ती बस में बैठाकर सुकेत, जयपुर, कोटा, बारां और फिर बारां से सांगोदा के पास कोठडी गांव ले जाकर उसे एक मकान में बंद करके रखा और वहां उसकी मर्जी के बिना दो-तीन बार गलत काम किया। अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होकर आरोपी आशिक को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।