नाबालिगा से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 23 जनवरी। तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला सागर सुश्री नीलम शुक्ला की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी रुचि उर्फ यशवंत रैकवार निवासी अंतर्गत थाना केातवाली जिला सागर को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) एवं 3(2)(व्ही-ए) एससी/एसटी एक्ट 1989 के तहत तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने रिपोर्ट लेख कराई कि छह सितंबर 2019 को दोपहर 2:30 बजे उसके घर से थोड़ी दूर स्थित दुकान से वह लड्डू लेकर आ रही थी तो अभियुक्त रुचि उर्फ यशवंत ने उसके घर के सामने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। फरियादिया, अभियुक्त से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से अपने घर आ गई और घर आकर पूरी घटना अपनी मां को बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 354 भादंवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई), 3(2)(व्ही-ए), 3(1)(द) एससी/ एसटी एक्ट 1989 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया तथा अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला-सागर सुश्री नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।