न्यायिक अभिरक्षा से चकमा देकर भागने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

रायसेन, 17 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर न्यायिक अभिरक्षा के दौरान चकमा देकर भागने वाले आरोपी विष्णु उर्फ राजा उर्फ राजकुमार पुत्र खुशीलाल रैकवार उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बेलई, थाना बेगमगंज, हाल निवासी ब्लॉक के पास, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन को धारा 224 भादंवि में छह माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोगी सहायक उपनिरीक्षक उदल सिंह गुर्जर 14 अगस्त 2022 को थाना उदयपुरा के अपराध क्र.150/2022 धारा 379 भादंवि के आरोपी विष्णु उर्फ राजकुमार को हमराह आरक्षक क्र.619 अमित लोधी एवं सैनिक क्र.80 ओमशंकर को लेकर मय आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा पर पेश करने हेतु न्यायालय लगभग 15:50 बजे पहुंचा था। लगभग 17:50 बजे न्यायालय उदयपुरा द्वारा उक्त आरोपी का जेल वारंट बनाया गया था एवं उक्त आरोपी के अपराध क्र.274/22, 254/22 व 33/22 में जेल वारंट प्राप्त करते समय अभियुक्त विष्णु को न्यायालय से बाहर निकलते समय आरक्षक अमित व सैनिक ओमकार, जो कि अभियुक्त विष्णु को गिरफ्त में लिए हुए थे को धक्का देकर अभियुक्त ने दौड़ लगा दी। वे तीनों अभियुक्त के पीछे दौड़े किंतु अभियुक्त चकमा देकर भाग गया एवं तलाश करने पर नहीं मिला, उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में अपराध क्र.288/2022 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।