कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन, 17 जनवरी। न्यायालय जेएमएफसी बरेली, जिला रायसेन श्रीमती शर्मिला बिलवार के न्यायालय ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने वाले आरोपी पुरुषोत्तम पुत्र गिरजा प्रसाद उम्र 38 वर्ष निवासी कोटपार गणेश, थाना बरेली को दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 14 अक्टूबी 2016 को शाम को साड़े आठ बजे फरियादी खेत से घर आ रहा था, तब उसे गावं का गोलू क्रिकेट के ग्राउण्ड पर मिला और पुरानी रंजिश को लेकर उसका रास्ता रोककर गली देकर पूछने लगा कि कहां जा रहे हो, उसने बोला कि गाली क्यों दे रहे हो, तो वह उसके ऊपर झूम पड़ा और उसके साथ लातघूसों से मारपीट की, वह भागने लगा तो उसे पीछे से पकड़ लिया और हाथ में राखी कुल्हाड़ी से दाहिने हाथ की उंगली में मार दिया, जिससे उसे खून निकलने लगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.545/2016 धारा 294, 323, 506(भाग-दो) भादंवि पंजीबद्ध किया एवं अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने आरोपी पुरुषोत्तम को धारा 325 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।