एडीजे कक्ष के बाहर गमले उठाने को लेकर हुआ विवाद

एडीजे को जान से मारने की धमकी

भिण्ड, 05 जनवरी। गोहद न्यायालय में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूरन सिंह एवं आदेशिका वाहक चतुर्थ श्रेणी कमर्चारी न्यायालय गोहद के बीच गमला उठाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के बाद मामला थाने तक पहुंच गया। यहां अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश की ओर से फरियादी बने भास्कर राव त्रिवेदी ने आवेदन दिया। वहीं आदेशिका वाहक शिवप्रकाश तिवारी ने भी एडीजे पूरन सिंह के खिलाफ आवेदन दिया है। गोहद पुलिस द्वारा आदेशिका वाहक शिवप्रकाश तिवारी के खिलाफ धारा 294, 352, 506, 504 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
गोहद थाना पुलिस को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूरन सिंह ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो न्यायालय में पदस्थ है, उनका कार्य सफाई करना है, मैंने जब कर्मचारी से सफाई का बोला तो वो तैश में आ गया और अश्लील गालियां देकर बोला कि मैं तुझे जजगिरी सिखा दूंगा तथा अपने भाइयों को फोन पर बुलाने के साथ जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान गाली देता रहा। न्यायालय कर्मचारियों रिंकू गोयल, प्रदीप जाटव एवं भास्कर राव त्रिवेदी ने रोका तो वो माना नहीं।
वहीं आदेशिका वाहक शिवप्रकाश तिवारी ने आवेदन में लिखा है कि सुबह 10:30 बजे एडीजे पूरन सिंह ने प्रार्थी से गमले उठाने की कहा तो उसने उन्हें बताया कि मेरी पसलियां टूटी हुई हैं और में बृद्ध हूं, गमला नहीं उठा पाऊंगा, तो एडीजे गंदी गालियां देने लगे और कहा कि मैं भिण्ड का हूं, गमले क्यों नहीं उठाएगा और अपनी बेल्ट उतारकर प्रार्थी को दो बार मारा, जब प्रार्थी ने बचाव किया तो बांए हाथ की हथेली में चोट होकर खून निकलने लगा, इसलिए मेरा मेडिकल कराकर एडीजे पूरन सिंह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाए।