पंचायतों के उप निर्वाचन के मतदान आज

शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा मतदान के लिए अवकाश

भिण्ड, 04 दिसम्बर। डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन पराग जैन ने बताया कि पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 (उत्तराद्र्ध) शासकीय कर्मचारियों को मतदान का उपयोग करने के लिए मतदान के दिन स्थानीय अवकाश मिलेगा।
शराब की विक्री पर रहेगा प्रतिबंध
उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जैन ने जिला आवकारी अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि उप निर्वाचन 2022 (उत्तराद्ध) हेतु उप निर्वाचन पांच जनवरी को शराब की विक्री पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें।
विद्युत निर्वाध आपूर्ति रखने के निर्देश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जैन ने कार्यपालन यंत्री मप्र विद्युत मण्डल भिण्ड को पत्र जारी कर कहा है कि उप निर्वाचन 2022 (उत्तराद्र्ध) के लिए पांच जनवरी को विद्युत का निर्वाध रूप से जारी रहे।
तात्कालिक प्रारंभिक चिकित्सा होगी मुहैया
उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि उप निर्वाचन 2022 (उत्तराद्र्ध) हेतु उप निर्वाचन पांच जनवरी को स्थानीय मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन/ पोलिंग कार्य में संलग्न शासकीय अधिकारी/ कर्मचारियों के अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल प्रारंभिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करें।
रहेगा सामान्य अवकाश
राज्य शासन एतद द्वारा पंचायतो के आम/ उप निर्वाचन-2022 उत्तराद्र्ध हेतु मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संलग्न परिष्ट-1 एवं परिष्ट-2 के अनुसार मतदान पांच जनवरी गुरुवार को परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएवल इंस्टूमेंटस एक्ट) 1881 (1881 का क्र.26 ) की धारा 25 के अंतर्गत जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। यह जानकारी सहायक अधीक्षक स्थानीय निर्वाचन ने दी है।
प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने श्रम अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि उप निर्वाचन 2022 (उत्तराद्र्ध) हेतु मतदान पांच जनवरी को पंचायत क्षेत्र में स्थापित उद्योग/ कारखानों/ व्यापारिक प्रतिष्ठान/ दुकानें में कार्य करने वाले मजदूरों/ मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है। इस हेतु निर्धारित दिन छुट्टी/ अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन अवकाश दिया जाए।