मारपीट के मामले आरोपी को सात वर्ष तथा दो आरोपियों को चार-चार वर्ष की सजा

शाजापुर, 31 दिसम्बर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर के न्यायालय ने जान से मारने की नीयत से मारपीट करने वाले आरोपीगण अनवर पुत्र मोहम्मद खान, अमानउल्ला एवं जावेद पुत्रगण अनवर खान निवासीगण जाटपुरा अकोदिया को धारा 307/34 भादंवि में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माना तथा जावेद पुत्र अनवर खान को धारा 307 भादंवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर यजुवेन्द्र सिंह खिंची ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ जिला शाजापुर सचिन रायकवार ने प्रकरण जानकारी देते हुए बताया कि 11 जनवरी 2016 को जाटपुरा बोलाई रोड पर बिजली विभाग अकोदिया मण्डी के कर्मचारी बिजली का खम्बा लगाने की चर्चा कर रहे थे और गड्ढा खोदने की बात कर रहे थे। तभी आरोपी अनवर ने कहा कि यहां गड्ढा नहीं खुदेगा और उसने खम्बा उसके घर के सामने से थोड़ा आगे गाढ़ दिया, जो फरियादी के प्लाट के सामने आ रहा था। इस बात पर फरियादी के भाई अमीरउल्ला ने कहा कि जहां पर नपती आ रही है, वहीं पर खम्बा लगेगा, इसी बात पर से अमानउल्ला ने गालियां देते हुए कहा कि जहां उसकी मर्जी होगी वहीं खम्बा लगवाएगा। आरोपी अमानउल्लाा ने चाकू से फरियादी के भाई अमीरउल्ला को जान से मारने की नीयत से मारा, जिससे उसके हाथ में चोट लगी। आरोपी जावेद व अनबर हाथ में तलवार लेकर आए और उसके भाई अमीरउल्ला पर जान से मारने की नीयत से वार किया तो उसके बांए हाथ पर, बांई तरफ पीठ, पैर में चोट लगी और खून निकलने लगा। जब फरियादी ने बीच बचाव किया तो आरोपी जावेद ने उसे तलवार से मारा, जो उसके दाहिने तरफ पेट व पीठ में चोट लगी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया पर दर्ज कर पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपंरात आरोपीगण के विरुद्ध सक्षम न्याायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है।