मारपीट करने वाले आरोपी को सात वर्ष की सजा

शाजापुर, 31 दिसम्बर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी मनोहर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह अहीरवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रामड़ी को धारा 307 भादंवि में सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर यजुवेन्द्र सिंह खिंची ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ जिला शाजापुर सचिन रायकवार ने प्रकरण जानकारी देते हुए बताया कि 20 अगस्त 2019 को फरियादी सुनिल ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका व आरोपी मनोहर का घर ग्राम रामडी में आमने सामने है, उसके घर में से श्वान रोटी लेकर मनोहर के घर के सामने बैठ गया उसने पत्थर उठाकर श्वान को मारा जो मनोहर के दरवाजे पर लगा। इसी बात पर आरोपी मनोहर ने मारपीट की थी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर दर्ज कर पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपंरात सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी मनोहर को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है।