भिण्ड, 03 दिसम्बर। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने डिप्टी कलेक्टर जेपी संयाम के अनुशंसा तथा जिला प्रबंधक लोकसेवा भानु प्रजापति के प्रतिवेदन पर विगत तीन माह (एक सितंबर से 30 नवंबर 2022) में समय सीमा में आवेदनों के निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों की समीक्षा की तथा लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 तथा 7(1)(2) में निहित प्रावधान अनुसार प्रत्येक प्रकरण प्रत्येक दिवस 250 रुपए के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्रवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि समय सीमा में संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देने पर एक तरफा अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
समय सीमा में लोकसेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत सेवा न प्रदाय करने वाले अधिकारियों में सीएमओ भिण्ड वीरेन्द्र तिवारी पर समय सीमा बाहर 140 प्रकरणों में 216 दिवस के विलंब हेतु 54 हजार रुपए अर्थदण्ड, सीईओ जनपद पंचायत भिण्ड राजेश कुमार गौड़ पर 131 प्रकरणों में 429 दिवस का विलंब हेतु एक लाख सात हजार 250 रुपए अर्थदंड, तहसीलदार भिण्ड श्रीमती ममता शाक्य पर कुल 27 प्रकरणों में 27 दिवस के विलंब हेतु 6750 रुपए अर्थदण्ड, सीईओ जनपद पंचायत लहार अरुण त्रिपाठी पर 16 प्रकरणों में 48 दिवस के विलंब हेतु 12 हजार रुपए अर्थदण्ड, तहसीलदार गोहद अनिल पटेल पर 69 प्रकरणों में 110 दिवस के विलंब पर 27 हजार 500 रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु चेतावनी दी। उन्होंने समस्त अधिकारियों को तीन दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। समय सीमा में संतुष्टि पूर्वक जवाब न देने पर उक्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।