फर्जी पुलिस बनकर लूट करने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा

भिण्ड, 03 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश डकैती/ पंचम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय ने फर्जी पुलिस वाले बनकर लूट करने वाले आरोपी आरोपी मोतीलाल कनेरिया को पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपुए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक भिण्ड उत्तम सिंह राजपूत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 23 सितंबर 2013 को दोपहर दो बजे फरियादी मनमोहन सिंह अपने भाई अनिल सिंह के साथ 45 हजार रुपए लेकर भैंस खरीदने के लिए भिण्ड आया था, तभी जिला अस्पताल भिण्ड के पास डॉ. गुलाब सिंह वाली गली में सिविल कपड़ों में दो व्यक्ति मिले, जिनमें से एक ने फरियादी से कहा कि हम पुलिस वाले हैं तुम्हें कोतवाली चलना है, यह कहते हुए वह दोनों को जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बिठाकर गली तरफ ले गए, फरियादी चिल्लाया तो मोटर साइकिल पर बैठे व्यक्ति ने उसकी जेब से 45 हजार रुपए छीन लिए और भाग गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी मनमोहन सिंह ने थाना सिटी कोतवाली में कराई, जो अपराध क्र.465/13 धारा 364, 392 भादंवि एवं 11/13 एमपीडीपीव्हीपीके एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ। विवेचना के दौरान फरियादी से आरोपी की शिनाख्त कराने के बाद न्यायालय में प्रकरण पेश हुआ। विचारण के दौरान फरियादी मनमोद सिंह ने आरोपी मोतीलाल कनेरिया पुत्र स्व. सुखलाल निवासी शिवशक्ति मन्दिर के पास, तानसेन नगर, ग्वालियर को पहचान करने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती/ पंचम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोतीलाल कनेरिया को पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपुए जुर्माने से दण्डित किया है।