धारदार चाकू से हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

ग्वालियर, 14 अगस्त। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर श्री मंयक मोदी के न्यायालय ने जान से मारने की नीयत से धारादार चाकू से हमला व गाली गलौज करने वाले आरोपी ललित मीणा पुत्र बद्रीप्रसाद मीणा निवासी चौरसिया कॉलोनी गुढ़ा, थाना माधौगंज, जिला ग्वालियर को धारा 307, 294 भादंवि में आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वालियर रीतेश कुमार गोयल ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी रवि पुत्र आदिराम रावत उम्र 24 साल ने थाना माधौगंज में आकर जुबानी रिपोर्ट की कि मैं अपने मौसी के लड़के भानू रावत के साथ मदन तोमर के मकान में रहता हूं तथा आठ जुलाई 2021 को रात्रि नौ बजे का समय होगा, मैं तथा भानू प्रताप जैक एण्ड जिल स्कूल के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी भानू का जीजा ललित मीणा आया तो भानू ने ललित से बोला कि मेरे पैसे क्यों नहीं देते हो, तो ललित गालियां देते हुए बोला कि मैं नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में बहस होने लगी, तभी ललित ने अपनी जेब में रखे चाकू को निकालकर भानू को जान से मारने की नीयत से चाकू मारा, जो भानू के बांई तरफ हार्ट के पास लगा, वह गिर पड़ा। जिस पर थाना माधौगंज में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी ललित मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर से न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया है।