जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

ग्वालियर, 14 अगस्त। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ग्वालियर श्री पुष्पेन्द्र सिंह के न्यायालय ने जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर के आदेश पर जिला बदर करने वाले आरोपी को नियमों का उल्लंघन करने वाले आरोपी गिर्राज झा पुत्र रामगोपाल झा को धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अभियोजन पवन शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि प्रधान आरक्षक मुरार को दौराने गस्त सूचना मिली कि जिलाधीश ग्वालियर द्वारा जिला बदर किया गया व्यक्ति गिर्राज पुत्र रामगोपाल झा निवासी सिहपुर रोड सुदामापुरी मुरार ग्वालियर, घासमंडी मुरार मेंमन्दिर के पास बैठा हुआ है। सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंचकर देखा तो बताया हुआ व्यक्ति मन्दिर के पास बैठा हुआ मिला। उक्त व्यक्ति का कृत्य धारा 188 भादवि एवं मप्र सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा-14 के तहत दण्डनीय होने से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर से न्यायालय ने अभियोजन से सहमत होकर आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।