शाजापुर, 28 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश जिला शाजापुर मोहम्मद अजहर के न्यायालय ने अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी जीतमल पुत्र गिरधारीलाल मेवाडा ग्राम कोहडिया कौशलपुर, थाना सलसलाई को धारा 302 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी ने की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर रमेश सोलंकी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 17 मार्च 2020 को थाना सलसलाई पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव उसके घर के सामने ग्राम कोहडिया कौशलपुर में पड़ा है। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचने के बाद मौके पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई एवं असल मर्ग कायम करने हेतु थाने पर भेजा। मर्ग जांच के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जिन्होंने बताया कि मृतिका रसनाबाई को उसके पति जीतमल ने खाना बनाने की बात को लेकर डण्डे से मारपीट की, जिससे रसनाबाई की घटना स्थाल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा संपूर्ण जांच उपरांत आरोपी जीतमल के विरुद्ध धारा 302 भादंवि में प्रथम सूचना रिपेार्ट पंजीबद्ध की गई। थाना सलसलाई पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।