नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

शाजापुर, 18 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जुबेर पुत्र एहसान लाल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम चौमा, थाना मोहन बड़ोदिया, जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीना एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 11 अक्टूबर 2018 को आरोपी जुबेर द्वारा नाबालिग पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। जिसके संबंध में पीडि़ता के पिता ने पुलिस थाना मोहन बड़ोदिया में घटना की रिपोर्ट की थी। थाना पुलिस द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।