नाबालिगा से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को तीन-तीन साल का करावास

सागर, 15 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्रीमती नीलम शुक्ला के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्तगण खेमचंद पुत्र देवीसिंह पटैल उम्र 24 वर्ष व कौशल पुत्र नारायण पटैल उम्र 19 वर्ष निवासीगण थाना अंतर्गत गौरझामर, जिला सागर को धारा 354 भादंवि के तहत तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री 28 सितंबर 2019 के दोपहर करीब तीन बजे स्कूल से अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में उसे अभियुक्तगण कौशल पटैल एवं खेमचंद पटैल मिले। कौशल पटैल ने अभियोक्त्री का नंबर मांगा तो उसने मना कर दिया, फिर कौशल ने बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया तथा खेमचंद ने सिर के बाल पकड़कर खींच दिए और बोला कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। अभियोक्त्री चिल्लाई तो आस-पास के कुछ लोग आ गए, जिन्हें देखकर दोनों अभियुक्त भाग गए। अभियोक्त्री ने घर आकर सारी घटना माता-पिता को बताई। दोनों अभियुक्त पिछले तीन दिन से एकांत रास्ते में लगातार अभियोक्त्री का पीछा कर रहे थे। अभियोक्त्री ने अपने माता-पिता के साथ थाना गौरझामर ने उक्त घटना की रिपोर्ट लेख कराई। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लिए गए, घटना का नक्षा मौका तैयार किया गया और अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्त खेमचंद पटेल और कौशल पटेल को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया है।