नाबालिगा के साथ गलत काम करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर, 15 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी अरविंद पुत्र सवाई सिंह मेवाडा उम्र 23 वर्ष ग्राम पानखेड़ी, थाना कालापीपल, जिला शाजापुर को अजा तथा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(1) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, अजा तथा धारा 3(2)(1ए) में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 व 4(2) में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 व धारा 366 भादंवि में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड और धारा 341 भादंवि में 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 18 मार्च 2020 को नाबालिग पीडि़ता जब घर पर अकेली थी, तभी करीब दो बजे आरोपी अरविंद पुत्र सवाई सिंह मेवाडा उसके घर पर मोटर साइकिल लेकर आया। आरोपी नाबालिग पीडि़ता को बहला-फुसलाकर खेत पर ले गया और कुए पर बनी टापरी में रोक कर रखा। आरोपी ने नाबालिग पीडि़ता के साथ जबरन गलत काम किया और रात में भी उसके साथ तीन-चार बार गलत काम किया। पीडि़ता रोने लगी तो आरोपी उससे बोला कि तूझे कुए में फेंक कर जान से खत्म कर दूंगा, जिससे वह बहुत डर गई। आरोपी जब सो रहा था तभी पीडि़ता मौका देखकर भागकर अपने घर आई और माता-पिता व परिजन को घटना के बारे में बताया। पीडि़ता ने उनके साथ थाना कालापीपल में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना कालापीपल पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से पैरवी डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीना एवं विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।