चोरी करने घर में घुसने वाले आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 15 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्री राहुल सोनी के न्यायालय ने चोरी की नीयत से घर में घुसने वाले अभियुक्त नंदकिशोर तिवारी पुत्र शंकरलाल उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी खैरी, चौकी टड़ा, थाना केसली, जिला सागर को धारा 457 भादंवि के आरोप में दो वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 511 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि 29 नवंबर 2017 को रात करीब 10 बजे जब फरियादी अपने खेत से घर वापिस आया तो उसने अपने घर के दरवाजे खुले पाए और देखा कि एक आदमी घर के अंदर घुसा है, सामान अलटा-पलटा रहा है। फरियादी ने चुपचाप पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया तथा चिल्लाया तो उसका पड़ोसी आ गया और दोनों ने मिलकर चोर को पकड़ लिया तथा 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाकर उस आदमी को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम नंदकिशोर तिवारी निवासी टड़ा केसली का होना बताया। नंदकिशोर तिवारी चोरी करने की नियत से फरियादी के सूने घर में घुस आया था, फरियादी सही समय पर पहुंच गया जिससे नंदकिशोर पकड़ा गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त नंदकिशोर के विरुद्ध थाना मोतीनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। साक्षीगण के कथन लिए गए, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय नेउभय पक्ष को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त नंदकिशोर तिवारी को दो वर्ष का सश्रम कारावास का दण्डादेश पारित किया है।