एसएस डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से निशा टावर सिंधी कालोनी में अवैध रूप से हो रहा था संचालित
सात वर्ष पूर्व स्वास्थ्य अधिकारियों के निरीक्षण में ज्ञात हुआ था अपराध
भोपाल, 07 सितम्बर। सीजेएम भोपाल अमर सिंह सिसोदिया के न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण क्र.5470/15, कलेक्टर एवं समुचित प्राधिकारी पीसी एण्ड पीएनडीटी, भोपाल के प्रकरण में अवैध रूप से सोनोग्राफी करने वाले आरोपी डॉ. सचिन गुप्ता पुत्र स्व. देवेन्द्र गुप्ता उम्र 41 वर्ष को धारा नियम 3 धारा 23 पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने की।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 29 अप्रैल 2015 को दोपहर 12.30 बजे के करीब एसएस डायग्नोस्टिक सेंटर, प्लाट नं.129, निशा टॉवर सिंधी कालोनी बैरसिया रोड, भोपाल में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें उक्त संस्था में सोनोग्राफी मशीन एफ. फार्म एवं एएनसी रजिस्टर अभियुक्त का रजिस्ट्रेशन क्र.11669 एवं डॉ. पूर्वा त्रिपाठी का रजिस्ट्रेशन क्र.12697 द्वारा डॉं. सचिन गुप्ता को सोनोग्राफी करना पाया गया। जबकि पंजीयन हेतु आवेदन फार्म ए के बिंदू क्र.10 में सोनोग्राफी करने के लिए उक्त सेंटर में डॉं. पूर्वा त्रिपाठी को ही स्वीकृति प्रदान की गई थी और अभियुक्त उक्त सेंटर का मालिक मात्र के रूप में ही पंजीकृत था, इस प्रकार अनाधिकृत रूप से गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी आरोपी डॉ. सचिन गुप्ता द्वारा की जा रही थी। उक्त घटना के संबंध में कलेक्टर एवं समुचित प्राधिकारी पीसी एण्ड पीएनडीटी द्वारा परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपी द्वारा किए गए अपराध के आरोपों को सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।