मारपीट करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन, 07 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन सुश्री दीपिका यादव के न्यायालय ने निर्णय पारित कर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी लक्ष्मी नारायण पुत्र शोभा मांझी उम्र 50 वर्ष निवासी सिंगपुर इमालिया, थाना उमरावगंज, जिला रायसेन को धारा 325 भादंसं में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने के व्यतिक्रम पर एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी राजाराम ग्राम इमलिया में रहता है। 29 अक्टूबर 2017 के शाम छह बजे वह अपने घर पर था। उसका भाई लक्ष्मी नारायण शराब पीकर आया और गालियां देकर बोला कि तेरी जो जमीन है वह मेरी है तथा उसे उपज में हिस्सा नहीं देगा। फरियादी राजाराम ने बोला कि वह ऐसा क्योंं कर रहा है। फरियादी राजाराम को अभियुक्त लक्ष्मी नारायण ने गालियां देकर उसे डण्डे से दाहिने हाथ की कलाई, हाथ एवं बांए पैर में डण्डे से मारा तथा बोला कि रिपोर्ट करेगा तो जान से खत्म कर देगा। सुरेश व रामप्यारी ने बीच-बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना उमरावगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।