मिट्टी के तेल से नाबालिग को जलाकर मारने वाले पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

विदिशा, 07 सितम्बर। तृतीय अपर सत्र/ अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिला विदिशा श्री जसवंत सिंह यादव के न्यायालय ने मिट्टी का तेल डालकर नाबालिग को जलाकर मारने वाले आरोपीगण अरुण उर्फ अनुज अहिरवार, मनोज राजपूत, मोनू उर्फ जवाहर सिंह, बत्तोबाई राजपूत, राकेश उर्फ सड़ी पाल निवासीगण जिला विदिशा को थाना कोतवाली अंतर्गत धारा 302 सहपठित धारा 149 भादंवि एवं अजा/जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने की एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिशा जेएस तोमर ने उक्त प्रकरण में मार्गदर्शन प्रदान किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि 28 मई 2014 को फरियादिया ने इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि वह अपने माता-पिता के साथ रहती है, आरोपीगण पीडि़ता पर फब्तियां कसते थे। घटना दिनांक शाम करीब चार-पांच बजे आरोपीगण मिट्टी का तेल कुप्पी में लेक उसके घर आए और उसके ऊपर आरोपीगण ने मिट्टी का तेल डाला और माचिस जलाकर उसके ऊपर तीली फेंककर जान से खत्म कर देने की नीयत से आग लगा दी। वह चिल्लाई तो उसकी मां आ गई और उसे ऑटो से अस्पताल लाए। मां के आ जाने पर आरोपीगण घर से भाग गए। आग लगने पर अभियोक्त्री का पूरा शरीर जल गया और उसकी मृत्यु हो गई। उक्त देहाती नालिसी पर असल कायमी कर आरोपीगण के विरुद्ध थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।