ग्वालियर, 07 सितम्बर। वर्ष 2013 की आरक्षक भर्ती परीक्षा में सॉल्वर बैठाकर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 14 बटालियन एसएएफ में पदस्थ आरक्षक योगेश शर्मा पुत्र भूषणलाल शर्मा निवासी शीतला विहार कॉलोनी गुढ़ागुढ़ी का नाका को एसटीएफ ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर सीएस सैयाम के समक्ष प्रस्तुत किया।
शासन का पक्ष रखते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभय प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि आरक्षक योगेश शर्मा के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसके द्वारा चार लाख रुपए देकर पुलिस भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, उसके दस्तावेजों की जांच कराए जाने पर सच सामने आ जाएगा। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ ने आरक्षक योगेश शर्मा के दस्तावेजों की जांच शुरु की। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था व्यापम से आरक्षक योगेश शर्मा के दस्तावेज मंगाए गए एवं उनकी जांच शुरु की गई। जांच के प्रक्रम में भोपाल लैब से आरक्षक योगेश के परीक्षा के समय के दस्तावेजों का उसके हैंण्डराईटिंग से मिलान किया गया तो उसमें भिन्नता पाई गई। आरक्षक योगेश से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने भर्ती परीक्षा में अपने स्थान पर सॉल्वर द्वारा परीक्षा दिया जाना स्वीकार किया। प्रकरण में आई साक्ष्य एवं जांच के आधार पर आरक्षक योगेश शर्मा के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 120बी एवं धारा 3डी(1) तथा 2/4 मप्र मान्यता प्राप्त अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसके दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ एवं जब्ती के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड चाही गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर पुलिस रिमाण्ड में भेज दिया है।