शाजापुर, 03 सितम्बर। जेएमएफसी जिला शाजापुर के न्यायालय ने लोक सेवक के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण प्रवीण शर्मा उम्र 38 वर्ष, प्रदीप शर्मा उम्र 42 वर्ष, सुनील शर्मा उम्र 54 वर्ष, अशोक शर्मा उम्र 52 वर्ष पुत्रगण लक्ष्मी नारायण शर्मा, गौरव शर्मा पुत्र सुनील शर्मा उम्र 25 वर्ष, सुमन शर्मा पत्नी सुनील शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासीगण वजीरपुरा, जिला शाजापुर को धारा 332/149 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर श्रीमती तुलसी मानकर ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी गौरव दुबे मप्र पक्षेविविकं शाजापुर शहर में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ थे। वह अपने अधीनस्थ स्टाफ लाईन सुपर वाईजर एवं लाईनमेन को साथ लेकर 25 अगस्त 2015 की रात्रि में विद्युत चोरी की चेकिंग हेतु वजीरपुरा शाजापुर में गए थे, चैकिंग के दौरान प्रवीण एवं उसके भाईयों के शामिलाती मकान में पास से गुजर रही बिजली की एलटी लाईन के नंगे तारों पर दो वायर हरे व लाल डालकर अवैध रूप से बिजली की चोरी करते देखा गया। जिसके फोटो लेकर रात्रि में कार्रवाई नहीं की और लौट गए। अगले दिन 26 अगस्त 2015 को दोपहर 1:30 बजे मौके पर अमित शर्मा की उपस्थिति में उसके द्वारा मौके के पंचनामा आदि की कार्रवाई की जा रही थी, तभी आरोपीगण ने लात, घुसों व थप्पड़ से उसके साथ एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट की और बोले आइंदा अगर बिजली चोरी पकडऩे आए तो जान से खत्म कर देंगे। इस प्रकार से उक्त आरोपियों ने बिजली चोरी की कार्रवाई करने के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालकर, लोक सेवक के साथ मारपीट की व मौके पर तैयार किए जा रहे पंचनामा आदि भी फाड़ दिए। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना कोतवाली पर दर्ज कराई गई। जिस पर थाना कोतवाली द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुसंधान पश्चात सक्षम न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया था। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।